हाईकोर्ट ने ग्वालियर शहर में पानी निकासी सुधारने के लिए आदेश दिए
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जोरदार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। जगह-जगह जलभराव, खराब-जर्जर सड़कें,सीवर समस्या और शहर की बदहाली के लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट बेंच ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को सीवेज लाइन डालकर पानी निकासी के निर्देश दिए हैं।
BJP की नई सूची जारी: बंगाल चुनाव में उम्मीदवारों में फेरबदल
जनहित योजनाओं में अड़ंगा: नगर का आक्रोश अब देश की राजधानी तक पहुंचा
सियासी बयानबाज़ी तेज: अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
25 नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियार और कीमती सामान के साथ
सख्त सजा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद और जुर्माना