भोपाल: अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में तत्कालीन शिवराज सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवराज सरकार की धारा-15A को खत्म किया है। जिससे अब अवैध से वैध हुई कॉलोनी फिर से अवैध मानी जाएंगी। इसके अलावा ग्वालियर हाई कोर्ट ने अवैध कॉलोनी बसने के दौरान जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि, निगम की धारा 292E के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, आरआई, अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। याचिकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि 15A के तहत अवैध कॉलोनियों को शिवराज सरकार ने वैध किया था। चुनाव में फायदा लेने के लिए अवैध कॉलोनी को तत्कालीन सरकार ने वैध किया था। इससे शिवराज सरकार को 25 हजार करोड़ का फायदा हुआ।